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केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

प्रसंग : CCPA ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए पाँच ई–कॉमर्स खिलाड़ियों के खिलाफ आदेश पारित किया।

CCPA के बारे में

  • यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के आधार पर 2020 में स्थापित एक नियामक संस्था है।

नोडल मंत्रालय

  • भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का नोडल मंत्रालय है।

संघटन

  • इसके प्रमुख के रूप में एक मुख्य आयुक्त होगा, और सदस्यों के रूप में केवल दो अन्य आयुक्त होंगे, जिनमें से एक माल से सम्बन्धित मामलों को देखेगा जबकि दूसरा सेवाओं से सम्बन्धित मामलों को देखेगा।
  • CCPA के पास एक जाँच विंग होगा जिसका नेतृत्व महानिदेशक करेंगे।
  • जिला कलेक्टरों को भी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों की जाँच करने की शक्ति होगी।

उद्देश्य

  • केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना है।
  • इसके लिए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं:
    • उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करने और शिकायतों / अभियोगों को स्थापित करना,
    • असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस बुलाने का आदेश देना,
    • अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश देना,
    • भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं/समर्थकों/प्रकाशकों पर दंड लगाना
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